UP SC Tractor Subsidy Scheme 2026: उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। योगी सरकार ने खेती को आसान और आधुनिक बनाने के लिए ‘ट्रैक्टर अनुदान योजना’ के तहत भारी सब्सिडी का ऐलान किया है। इस योजना के अंतर्गत, यदि आप 45 HP (हॉर्सपावर) तक का ट्रैक्टर खरीदते हैं, तो सरकार आपको 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसकी आखिरी तारीख जनवरी 2026 के अंत तक है। अगर आप भी खेती के लिए अपना ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, तो यह आपके पास सबसे अच्छा मौका है।
क्या है यूपी ट्रैक्टर अनुदान योजना और कितना मिलेगा लाभ?
उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य दलित और पिछड़े वर्ग के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। के अनुसार, 45 HP तक के ट्रैक्टरों पर कुल कीमत का लगभग 40% से 50% तक अनुदान दिया जा रहा है, जिसकी अधिकतम सीमा 3 लाख रुपये तय की गई है।

इसका मतलब है कि अगर आप 6-7 लाख रुपये का ट्रैक्टर चुनते हैं, तो आपको अपनी जेब से सिर्फ आधी कीमत ही देनी होगी, बाकी पैसा सरकार सीधे आपके बैंक खाते में भेजेगी। इस योजना से न केवल जुताई और बुआई का खर्च कम होगा, बल्कि किसानों की आय में भी जबरदस्त बढ़ोतरी होगी।
कौन ले सकता है इस योजना का फायदा? (पात्रता नियम)
इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ आसान शर्तें रखी हैं:
• SC श्रेणी: आवेदक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी और अनुसूचित जाति (SC) से होना अनिवार्य है।
• जमीन का स्वामित्व: किसान के नाम पर अपनी खेती योग्य जमीन (कम से कम 1 एकड़) होनी चाहिए।
• नया ट्रैक्टर: यह लाभ केवल नया ट्रैक्टर खरीदने पर ही मिलेगा। जिनके पास पहले से ट्रैक्टर है, वे इसके पात्र नहीं होंगे।
• उम्र सीमा: आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। के मुताबिक, महिला किसानों और स्वयं सहायता समूहों को इसमें प्राथमिकता दी जा रही है।
आवेदन के लिए जरूरी कागजात
फॉर्म भरते समय अपने पास ये दस्तावेज जरूर रखें ताकि आवेदन रिजेक्ट न हो:
• आधार कार्ड और मोबाइल नंबर (बैंक से लिंक)।
• जाति प्रमाण पत्र (SC Certificate)।
• जमीन के कागजात (खतौनी/जमाबंदी)।
• बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।
• पासपोर्ट साइज फोटो।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आवेदन की प्रक्रिया को बहुत सरल रखा गया है, जिसे आप घर बैठे या नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) से पूरा कर सकते हैं:
• सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upagriculture.com या dbt.up.gov.in पर जाएं।
• होमपेज पर ‘यंत्र हेतु टोकन निकालें’ या ‘अनुदान पर कृषि यंत्र’ वाले विकल्प को चुनें।
• अपना किसान पंजीकरण नंबर दर्ज करें। यदि पंजीकरण नहीं है, तो पहले ‘नया पंजीकरण’ करें।
• ट्रैक्टर (45 HP) के विकल्प को चुनें और फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें।
• सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें और ‘सबमिट’ बटन दबाएं। के अनुसार, आवेदन के बाद विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा और चयन होने पर आपको SMS के जरिए सूचित किया जाएगा।
क्यों है यह योजना किसानों के लिए गेम चेंजर?
उत्तर प्रदेश के कई जिलों जैसे बुलंदशहर, बलिया और गोरखपुर में इस योजना का असर दिखने लगा है। परंपरागत खेती (बैलों से खेती) में समय और मेहनत ज्यादा लगती थी, लेकिन अब ट्रैक्टर की मदद से किसान कम समय में ज्यादा पैदावार कर पा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 तक इस योजना के जरिए यूपी के 50% से अधिक SC किसानों के पास अपना ट्रैक्टर होगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।

आखिरी तारीख का रखें ध्यान
किसान भाइयों, ध्यान रहे कि इस योजना के तहत सीटें सीमित हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 है। इसलिए अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए आज ही अपना पंजीकरण सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के विकास भवन या प्रखंड कृषि कार्यालय (BAO) में संपर्क कर सकते हैं।
खेती को बनाएं आधुनिक, बढ़ाएं अपनी शान। यूपी सरकार दे रही ट्रैक्टर, खुशहाल होगा किसान!
अधिक जानकारी के लिए यूपी कृषि विभाग की हेल्पलाइन 1800-180-1551 पर कॉल करें।