लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका, चार्ज फ्रेमिंग पर रोक से इनकार; जानें क्या है पूरा कानूनी विवाद

लालू प्रसाद यादव

बिहार की राजनीति के दिग्गज और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। बहुचर्चित IRCTC लैंड फॉर जॉब स्कैम और भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू यादव को कोई भी अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया है।

कोर्ट ने उस याचिका पर रोक लगाने से मना कर दिया है जिसमें लालू यादव ने निचली अदालत द्वारा ‘आरोप तय’ (Charge Framing) किए जाने की प्रक्रिया को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति की इस टिप्पणी के बाद अब राजद खेमे में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि इसका सीधा अर्थ है कि ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी।

क्या है दिल्ली हाई कोर्ट का ताजा फैसला?

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव के कानूनी दल ने दिल्ली हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी कि जब तक उच्च न्यायालय उनकी मुख्य याचिका पर विचार नहीं कर लेता, तब तक निचली अदालत (CBI Special Court) को उनके खिलाफ आरोप तय करने से रोका जाए। लालू यादव की दलील थी कि सीबीआई द्वारा पेश किए गए साक्ष्य अपर्याप्त हैं और कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन नहीं किया गया है।

हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि वह फिलहाल इस स्तर पर ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत चल रहे मामलों में देरी करना न्याय के हित में नहीं है।

कोर्ट ने जांच एजेंसी CBI (Central Bureau of Investigation) को नोटिस जारी कर इस मामले पर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई कुछ हफ्तों बाद होगी, लेकिन तब तक ट्रायल कोर्ट को अपने आदेश सुनाने की पूरी आजादी रहेगी।

लालू प्रसाद यादव

IRCTC घोटाला: भ्रष्टाचार की पूरी कहानी और पृष्ठभूमि

यह मामला करीब दो दशक पुराना है, जो साल 2004 से 2009 के बीच का है। उस समय लालू प्रसाद यादव केंद्र की यूपीए-1 (UPA-1) सरकार में रेल मंत्री के पद पर तैनात थे। सीबीआई का आरोप है कि पद का दुरुपयोग करते हुए रेल मंत्री ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) के दो होटलों के रखरखाव और संचालन का ठेका निजी हाथों में सौंपा था।

1. होटलों का आवंटन और धांधली

रेलवे के पास रांची और पुरी में दो ऐतिहासिक होटल थे—BNR रांची और BNR पुरी। इन होटलों के निजीकरण की प्रक्रिया के दौरान ‘सुजाता होटल्स’ नामक कंपनी को टेंडर दिया गया। आरोप है कि टेंडर की शर्तों को इस तरह से तोड़ा-मरोड़ा गया कि कोचर बंधुओं की कंपनी ‘सुजाता होटल्स’ ही एकमात्र योग्य उम्मीदवार के रूप में सामने आए।

2. ‘जमीन के बदले ठेका’ का खेल

सीबीआई की जांच के अनुसार, इस टेंडर के बदले में लालू प्रसाद यादव के परिवार को पटना में एक बहुत ही कीमती जमीन का टुकड़ा दिया गया। यह जमीन पहले कोचर बंधुओं ने ‘लारा प्रोजेक्ट्स’ (LARA Projects LLP) नामक कंपनी को हस्तांतरित की, जिसके मालिकाना हक में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का नाम शामिल था। चौंकाने वाली बात यह है कि करोड़ों की यह जमीन सर्कल रेट से बहुत कम कीमत पर या लगभग मुफ्त के बराबर हस्तांतरित की गई थी।

चार्ज फ्रेमिंग क्या है और यह लालू के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, चार्ज फ्रेमिंग (आरोप तय करना) किसी भी आपराधिक मुकदमे का वह पड़ाव है जहाँ अदालत यह तय करती है कि अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं या नहीं।

ट्रायल की शुरुआत: एक बार आरोप तय हो जाने के बाद, मुकदमे की नियमित सुनवाई (Trial) शुरू हो जाती है। इसके बाद अभियोजन पक्ष (CBI) अपने गवाहों को बुलाता है।

बचने का रास्ता बंद: लालू यादव चाहते थे कि चार्ज फ्रेमिंग पर रोक लग जाए, ताकि मामला लंबा खिंच सके। अब रोक न लगने का मतलब है कि उन्हें अदालत में हर तारीख पर पेश होना पड़ सकता है और गवाहों का सामना करना पड़ सकता है।

राजनीतिक प्रभाव: 2026 के राजनीतिक परिदृश्य में, यदि लालू यादव पर आरोप तय होते हैं, तो यह विपक्षी गठबंधन के लिए एक नैतिक चुनौती बन सकता है।

सीबीआई और ईडी की संयुक्त जांच

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए न केवल सीबीआई, बल्कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू की थी। जांच एजेंसियों का दावा है कि यह केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित आर्थिक अपराध था।

एजेंसियों द्वारा पेश किए गए मुख्य साक्ष्य:

हस्ताक्षर और दस्तावेज: सीबीआई ने कई ऐसे फाइल नोटिंग्स बरामद किए हैं जिन पर तत्कालीन रेल मंत्री के निर्देश स्पष्ट रूप से दर्ज हैं।

शेल कंपनियां: ईडी ने उन कंपनियों के नेटवर्क का खुलासा किया है जिनके जरिए पैसे और संपत्तियों का लेन-देन हुआ।

सरकारी गवाह: इस मामले में कुछ पूर्व रेल अधिकारियों के बयान भी महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रहे हैं जिन्होंने दबाव में काम करने की बात स्वीकार की है।

लालू प्रसाद यादव – जमानत पर , मुख्य साजिशकर्ता और पद का दुरुपयोग |

राबड़ी देवी – जमानत पर , वित्तीय लाभ प्राप्तकर्ता

तेजस्वी यादव – जमानत पर , बेनामी संपत्ति में हिस्सेदारी

विजय कोचर – आरोपी , रिश्वत देने और टेंडर हासिल करने का आरोप

लालू यादव की दलील और बचाव पक्ष का तर्क

लालू यादव के वकील सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और अन्य विशेषज्ञों ने कोर्ट में तर्क दिया कि यह पूरा मामला राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। उनका कहना है कि 15 साल पुराने मामले को केवल चुनाव और राजनीति को प्रभावित करने के लिए फिर से जीवित किया जा रहा है। बचाव पक्ष का यह भी कहना है कि होटलों का आवंटन रेलवे बोर्ड के नियमों के तहत हुआ था और इसमें लालू यादव की कोई व्यक्तिगत भूमिका नहीं थी।

हालांकि, हाई कोर्ट ने इन दलीलों को फिलहाल ‘ट्रायल का विषय’ (Subject of Trial) माना है, जिसका अर्थ है कि इन बातों पर फैसला मुकदमे की सुनवाई के दौरान होगा, न कि शुरुआती स्तर पर।

लालू प्रसाद यादव

भविष्य की चुनौतियां और कानूनी रास्ते

अब लालू प्रसाद यादव के पास सीमित विकल्प बचे हैं। वह इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट भी निचली अदालत के ट्रायल में तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि कोई गंभीर संवैधानिक खामी न हो।

ट्रायल की गति: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अब तेजी से आरोप तय करने की दिशा में बढ़ेगी।

स्वास्थ्य का हवाला: लालू यादव की बढ़ती उम्र और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद की स्थिति को देखते हुए, उनका पक्ष स्वास्थ्य के आधार पर रियायत की मांग कर सकता है।

गवाहों की जिरह: आने वाले महीनों में इस केस में कई महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही शुरू हो सकती है, जो बिहार की राजनीति में भी सुर्खियां बटोरेगी।

दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कानूनी लड़ाई में एक बड़ा पड़ाव है। लालू प्रसाद यादव जैसे कद्दावर नेता के लिए यह एक स्पष्ट संकेत है कि कानूनी प्रक्रिया अपनी गति से चलेगी। चार्ज फ्रेमिंग पर रोक लगाने से इनकार करना यह दर्शाता है कि अदालतें अब आर्थिक अपराधों और भ्रष्टाचार के मामलों में ‘स्थगन की राजनीति’ को स्वीकार करने के मूड में नहीं हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सीबीआई के जवाब के बाद हाई कोर्ट का रुख क्या होता है।

क्या आपको लगता है कि दशकों पुराने भ्रष्टाचार के मामलों में अब तेजी से सुनवाई होनी चाहिए, या यह नेताओं को परेशान करने का एक जरिया मात्र है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।

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Land for Job Scam: सुप्रीम कोर्ट में CBI की दो टूक – ‘कोर्ट को बुलडोज नहीं कर सकते’, क्या राबड़ी देवी की मुश्किलें और बढ़ेंगी?

सुप्रीम कोर्ट

Land for Job Scam Case Update: बिहार की राजनीति और लालू परिवार के लिए आज का दिन सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में काफी गहमागहमी भरा रहा। ‘लैंड फॉर जॉब’ (नौकरी के बदले जमीन) मामले में राबड़ी देवी की याचिका पर सुनवाई के दौरान CBI ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट में साफ़ कह दिया है कि कानूनी प्रक्रिया को “बुलडोज” नहीं किया जा सकता।

आज के इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि आखिर कोर्ट रूम के अंदर क्या हुआ, CBI ने इतना बड़ा बयान क्यों दिया और इसका लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर क्या असर पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ?

मामला IRCTC और लैंड-फॉर-जॉब स्कैम (Land for Job Scam) से जुड़े केस को एक विशेष अदालत से दूसरी जगह ट्रांसफर करने या मुकदमों को एक साथ चलाने की मांग से जुड़ा था। इस पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (CBI की तरफ से) और बचाव पक्ष के वकीलों के बीच तीखी बहस हुई।

सुप्रीम कोर्ट

CBI की दलील: ‘कानून का अपना रास्ता है’

जब राबड़ी देवी और अन्य आरोपियों की तरफ से यह दलील दी गई कि अलग-अलग ट्रायल चलाने से उन्हें परेशान किया जा रहा है और मामलों को एक साथ कर देना चाहिए या ट्रांसफर करना चाहिए, तो CBI ने इसका कड़ा विरोध किया।

CBI की तरफ से पेश हुए वकीलों ने जजों की बेंच के सामने तर्क दिया कि:

“आरोपी पक्ष अपनी शर्तों पर ट्रायल नहीं चलवा सकता। कोर्ट की अपनी प्रक्रिया होती है और किसी भी दलील के आधार पर कोर्ट को ‘बुलडोज’ (Bulldoze) नहीं किया जा सकता यानी दबाव में लेकर फैसले नहीं बदलवाए जा सकते।”

CBI का कहना है कि हर अपराध की प्रकृति (Nature of Crime) अलग है और जांच अभी भी कई चरणों में चल रही है, इसलिए इसे इतनी आसानी से क्लब (Club) या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।

राबड़ी देवी की याचिका और बचाव पक्ष का तर्क

लालू परिवार के वकीलों का कहना है कि यह मामला बहुत पुराना है और एक ही तरह के आरोपों के लिए अलग-अलग चार्जशीट और अलग-अलग ट्रायल का सामना करना उनके मुवक्किलों (Clients) के मौलिक अधिकारों का हनन है।

बचाव पक्ष की मुख्य मांगें:

• मामले में अनावश्यक देरी न की जाए।

• संबंधित मामलों को एक ही जगह सुना जाए ताकि बार-बार कोर्ट के चक्कर न लगाने पड़ें।

• राजनीतिक द्वेष के तहत कार्रवाई का आरोप।

लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में CBI के आक्रामक रुख ने यह साफ़ कर दिया है कि राहत मिलना इतना आसान नहीं होगा।

क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम?

जो पाठक इस मामले से पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं, उनके लिए यह जानना जरुरी है:

• समय: यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे।

• आरोप: आरोप है कि रेलवे में ग्रुप-डी (Group-D) की नौकरी देने के बदले में उम्मीदवारों से जमीनें (Land) लिखवाई गईं। ये जमीनें लालू यादव के परिवार के सदस्यों (राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव आदि) के नाम पर बहुत कम दामों में खरीदी गईं या गिफ्ट की गईं।

• CBI और ED की एंट्री: इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ED कर रही है और आपराधिक साजिश की जांच CBI कर रही है।

अब आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं। CBI का यह कहना कि “कोर्ट को बुलडोज नहीं किया जा सकता”, यह दर्शाता है कि एजेंसी के पास पुख्ता सबूत हैं और वे किसी भी हाल में ट्रायल में ढील देने के मूड में नहीं हैं।

अगर सुप्रीम कोर्ट CBI के तर्कों से सहमत होता है, तो:

• लालू परिवार को अलग-अलग तारीखों पर कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।

• ट्रायल लंबा चलेगा, जिससे बिहार विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या अंतिम फैसला सुनाता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।

आपकी राय: क्या आपको लगता है कि यह केवल राजनीतिक बदला है या वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जरुरी कार्रवाई? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।

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FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1: लैंड फॉर जॉब स्कैम में मुख्य आरोपी कौन हैं?

Ans: इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती समेत कई अन्य लोग आरोपी हैं।

Q2: आज सुप्रीम कोर्ट में CBI ने क्या कहा?

Ans: CBI ने राबड़ी देवी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कानूनी प्रक्रिया को दबाव में बदला नहीं जा सकता और कोर्ट को ‘बुलडोज’ नहीं किया जा सकता।

Q3: क्या तेजस्वी यादव को जेल हो सकती है?

Ans: मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन (Sub-judice) है। फैसला आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं।

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Mehul Choksi Extradition: PNB घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी का खेल खत्म! बेल्जियम कोर्ट ने दी भारत लाने की मंजूरी

PNB

PNB घोटाले (PNB Scam) के पीड़ितों और भारतीय कानून व्यवस्था के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi), जिसने देश के हजारों करोड़ रुपये लूटे और कानून को ठेंगा दिखाकर विदेश भाग गया था, अब उसके बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं।

ताज़ा खबरों के मुताबिक, बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट (Belgium Supreme Court) ने मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित (Extradite) करने की मंजूरी दे दी है। यह भारत सरकार और जांच एजेंसियों (CBI/ED) के लिए एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है।

आइए, इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्या हुआ है और अब आगे क्या होगा।

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बेल्जियम कोर्ट का फैसला: अब भारत आना तय!

लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई के बाद, बेल्जियम की सर्वोच्च अदालत ने आज अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मेहुल चोकसी की उन सभी दलीलों को खारिज कर दिया, जिसमें उसने भारत की जेलों की स्थिति और मानवाधिकारों का हवाला देकर प्रत्यर्पण रोकने की मांग की थी।

कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत द्वारा पेश किए गए सबूत पुख्ता हैं और चोकसी को वहां के कानून का सामना करना ही होगा। इस फैसले का सीधा मतलब है कि अब चोकसी को कभी भी भारत लाया जा सकता है।

यह खबर इतनी बड़ी क्यों है?

कानूनी जीत: यह फैसला साबित करता है कि आर्थिक अपराधी दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाएं, कानून के हाथ उन तक पहुंच ही जाएंगे।

PNB स्कैम की रिकवरी: चोकसी की वापसी से 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के PNB घोटाले की जांच में तेजी आएगी और बैंकों का पैसा वापस मिलने की उम्मीद जगेगी।

फ्लैशबैक: क्या था PNB घोटाला?

जो लोग भूल गए हैं, उन्हें याद दिला दें कि मेहुल चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी (Nirav Modi) इस महाघोटाले के मुख्य सूत्रधार थे।

• इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoUs) जारी करवाए।

• इसके जरिए इन्होंने विदेशी बैंकों से हजारों करोड़ रुपये का कर्ज लिया और उसे चुकाया नहीं।

• साल 2018 में जब यह घोटाला सामने आया, तो उससे पहले ही चोकसी देश छोड़कर भाग चुका था।

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अब आगे क्या होगा?

बेल्जियम कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद अब प्रक्रिया बहुत तेज होगी:

कागजी कार्रवाई: भारतीय विदेश मंत्रालय और बेल्जियम सरकार के बीच अंतिम दस्तावेजी कार्रवाई होगी।

CBI और ED की तैयारी: जांच एजेंसियों की एक विशेष टीम जल्द ही बेल्जियम रवाना हो सकती है ताकि चोकसी को अपनी कस्टडी में लिया जा सके।

भारत में जेल: भारत लाने के बाद उसे संभवतः मुंबई की आर्थर रोड जेल के विशेष सेल में रखा जाएगा, जिसे विशेष रूप से आर्थिक अपराधियों के लिए तैयार किया गया है।

मेहुल चोकसी का प्रत्यर्पण सिर्फ एक अपराधी की वापसी नहीं है, बल्कि यह उन सभी भगोड़ों (Fugitives) के लिए एक कड़ा संदेश है जो देश का पैसा लूटकर विदेशों में ऐश कर रहे हैं। विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे अन्य आरोपियों के लिए भी यह खबर किसी झटके से कम नहीं है।

अब देश को इंतजार है उस पल का जब मेहुल चोकसी भारतीय धरती पर कदम रखेगा और कानून के कठघरे में खड़ा होगा।

आपकी राय: क्या आपको लगता है कि मेहुल चोकसी से पूरा पैसा वसूल हो पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें!

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CBI ने पंजाब के IPS अधिकारी हरचरण सिंह भुल्लर पर कसा शिकंजा, करोड़ों की बेहिसाब संपत्ति का खुलासा

CBI

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पंजाब पुलिस के निलंबित DIG हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) का नया मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई कुछ हफ्ते पहले हुए रिश्वतखोरी मामले के बाद की गई है, जिसमें भुल्लर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था।

रिश्वतखोरी से शुरू हुई जांच

16 अक्टूबर को CBI ने हरचरण सिंह भुल्लर को एक स्क्रैप डीलर से 5 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद एजेंसी ने चंडीगढ़, मोहाली और होशियारपुर में उनके ठिकानों पर छापे मारे, जहां से भारी मात्रा में नकदी, सोना, लग्जरी सामान और संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए गए।

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छापेमारी में मिला खजाना

CBI की जांच में सामने आया कि भुल्लर के पास उनकी घोषित आय से कहीं अधिक संपत्ति है। एजेंसी के अनुसार जब्त की गई संपत्ति में शामिल हैं –

  • 7.5 करोड़ रुपये नकद
  • 2.32 करोड़ रुपये मूल्य का सोना और चांदी
  • 26 महंगी ब्रांडेड घड़ियां
  • मर्सिडीज और ऑडी जैसी लग्जरी गाड़ियां
  • लगभग 150 एकड़ जमीन और 50 संपत्तियों के दस्तावेज

CBI की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में भुल्लर की घोषित आय मात्र 32 लाख रुपये थी, जबकि बरामद संपत्ति कई गुना अधिक है। अब एजेंसी यह जांच कर रही है कि इस संपत्ति को अर्जित करने में परिवार या अन्य सहयोगियों की कोई भूमिका थी या नहीं।

CBI ने यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत दर्ज किया है। अधिकारियों के अनुसार, यह अब तक की सबसे बड़ी संपत्ति बरामदगी में से एक मानी जा रही है, जिसने पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

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