दिल्ली हाईकोर्ट का कड़ा रुख: राजपाल यादव और पत्नी राधा की मुश्किलें बढ़ीं, सरेंडर का आदेश जारी

राजपाल यादव

बॉलीवुड के ‘कॉमेडी किंग’ कहे जाने वाले राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव के लिए कानूनी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस के एक पुराने और पेचीदा मामले में अभिनेता को तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया है। अदालत का यह कड़ा फैसला न केवल राजपाल यादव के करियर के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि यह कानून की उस सख्त प्रक्रिया को भी दर्शाता है जहाँ सेलिब्रिटी स्टेटस से ऊपर न्याय को रखा गया है।

राजपाल यादव
दिल्ली हाईकोर्ट का कड़ा रुख सरेंडर का आदेश जारी

आखिर क्या है पूरा मामला? (केस की जड़)

यह कानूनी लड़ाई साल 2010 से चली आ रही है, जब राजपाल यादव ने अपनी निर्देशित फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से लगभग 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। इस कर्ज की अदायगी के लिए जो चेक दिए गए थे, वे बैंक में बाउंस हो गए। साल 2024 में दिल्ली की एक सेशन कोर्ट ने राजपाल और उनकी पत्नी राधा को सात अलग-अलग चेक बाउंस मामलों में दोषी करार देते हुए 6 महीने की सजा और भारी जुर्माने का आदेश सुनाया था।

पत्नी राधा यादव की भूमिका और कानूनी पेच

इस पूरे विवाद में राजपाल की पत्नी राधा यादव की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। वह न केवल राजपाल की व्यक्तिगत साथी हैं, बल्कि उनकी फिल्म निर्माण कंपनी में पार्टनर और लोन एग्रीमेंट में सह-हस्ताक्षरकर्ता भी थीं। चूंकि चेक पर उनके भी हस्ताक्षर थे और वह कंपनी के प्रबंधन का हिस्सा थीं, इसलिए अदालत ने उन्हें भी समान रूप से उत्तरदायी माना।

यद्यपि कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर राधा यादव के स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें उड़ी थीं, लेकिन कानूनी दस्तावेजों के अनुसार वह इस केस में सक्रिय रूप से सह-आरोपी बनी हुई हैं। निचली अदालत ने राधा को भी सजा सुनाई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने समझौते की शर्त के साथ अंतरिम रोक लगाई थी।

हाईकोर्ट की नाराजगी: ‘समझौता टूटा, अब जेल’

जस्टिस स्वरना कांता शर्मा की बेंच ने राजपाल यादव के आचरण पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने पाया कि राजपाल ने बार-बार सेटलमेंट (समझौते) का वादा किया, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। 2.5 करोड़ रुपये के कुल सेटलमेंट अमाउंट में से अभिनेता ने केवल एक छोटा हिस्सा चुकाया, जबकि 2.10 करोड़ रुपये अभी भी बकाया हैं।

अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि “न्यायिक प्रक्रिया को हल्के में नहीं लिया जा सकता।” बार-बार समय सीमा बढ़ाने के बावजूद भुगतान न करना कोर्ट के आदेशों की अवमानना माना गया है। कोर्ट ने अब अभिनेता को 4 फरवरी 2026 तक जेल अधीक्षक के सामने सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया है।

राजपाल यादव और पत्नी राधा
राजपाल यादव और पत्नी राधा

सेलिब्रिटी इमेज और भविष्य पर संकट

राजपाल यादव ने ‘हंगामा’, ‘चुप चुप के’ और ‘भूल भुलैया’ जैसी फिल्मों से करोड़ों दिलों को जीता है, लेकिन 2018 में तिहाड़ जेल जाने के बाद से ही उनके करियर की चमक थोड़ी फीकी पड़ी है। उनके वकीलों ने कोर्ट में दलील दी थी कि फिल्म के फ्लॉप होने से उनकी वित्तीय स्थिति खराब हो गई, जिसे अदालत ने सजा से बचने का वैध आधार नहीं माना।

राजपाल और राधा यादव का यह मामला सबक है कि वित्तीय लेन-देन में लापरवाही और कोर्ट के साथ किए गए समझौतों को तोड़ना कितना भारी पड़ सकता है। 5 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई अब तय करेगी कि अभिनेता को जेल की सलाखों के पीछे कितना समय बिताना होगा।

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