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लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका, चार्ज फ्रेमिंग पर रोक से इनकार; जानें क्या है पूरा कानूनी विवाद

बिहार की राजनीति के दिग्गज और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। बहुचर्चित IRCTC लैंड फॉर जॉब स्कैम और भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू यादव को कोई भी अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया है।

कोर्ट ने उस याचिका पर रोक लगाने से मना कर दिया है जिसमें लालू यादव ने निचली अदालत द्वारा ‘आरोप तय’ (Charge Framing) किए जाने की प्रक्रिया को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति की इस टिप्पणी के बाद अब राजद खेमे में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि इसका सीधा अर्थ है कि ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी।

क्या है दिल्ली हाई कोर्ट का ताजा फैसला?

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव के कानूनी दल ने दिल्ली हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी कि जब तक उच्च न्यायालय उनकी मुख्य याचिका पर विचार नहीं कर लेता, तब तक निचली अदालत (CBI Special Court) को उनके खिलाफ आरोप तय करने से रोका जाए। लालू यादव की दलील थी कि सीबीआई द्वारा पेश किए गए साक्ष्य अपर्याप्त हैं और कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन नहीं किया गया है।

हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि वह फिलहाल इस स्तर पर ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत चल रहे मामलों में देरी करना न्याय के हित में नहीं है।

कोर्ट ने जांच एजेंसी CBI (Central Bureau of Investigation) को नोटिस जारी कर इस मामले पर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई कुछ हफ्तों बाद होगी, लेकिन तब तक ट्रायल कोर्ट को अपने आदेश सुनाने की पूरी आजादी रहेगी।

लालू प्रसाद यादव

IRCTC घोटाला: भ्रष्टाचार की पूरी कहानी और पृष्ठभूमि

यह मामला करीब दो दशक पुराना है, जो साल 2004 से 2009 के बीच का है। उस समय लालू प्रसाद यादव केंद्र की यूपीए-1 (UPA-1) सरकार में रेल मंत्री के पद पर तैनात थे। सीबीआई का आरोप है कि पद का दुरुपयोग करते हुए रेल मंत्री ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) के दो होटलों के रखरखाव और संचालन का ठेका निजी हाथों में सौंपा था।

1. होटलों का आवंटन और धांधली

रेलवे के पास रांची और पुरी में दो ऐतिहासिक होटल थे—BNR रांची और BNR पुरी। इन होटलों के निजीकरण की प्रक्रिया के दौरान ‘सुजाता होटल्स’ नामक कंपनी को टेंडर दिया गया। आरोप है कि टेंडर की शर्तों को इस तरह से तोड़ा-मरोड़ा गया कि कोचर बंधुओं की कंपनी ‘सुजाता होटल्स’ ही एकमात्र योग्य उम्मीदवार के रूप में सामने आए।

2. ‘जमीन के बदले ठेका’ का खेल

सीबीआई की जांच के अनुसार, इस टेंडर के बदले में लालू प्रसाद यादव के परिवार को पटना में एक बहुत ही कीमती जमीन का टुकड़ा दिया गया। यह जमीन पहले कोचर बंधुओं ने ‘लारा प्रोजेक्ट्स’ (LARA Projects LLP) नामक कंपनी को हस्तांतरित की, जिसके मालिकाना हक में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का नाम शामिल था। चौंकाने वाली बात यह है कि करोड़ों की यह जमीन सर्कल रेट से बहुत कम कीमत पर या लगभग मुफ्त के बराबर हस्तांतरित की गई थी।

चार्ज फ्रेमिंग क्या है और यह लालू के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, चार्ज फ्रेमिंग (आरोप तय करना) किसी भी आपराधिक मुकदमे का वह पड़ाव है जहाँ अदालत यह तय करती है कि अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं या नहीं।

ट्रायल की शुरुआत: एक बार आरोप तय हो जाने के बाद, मुकदमे की नियमित सुनवाई (Trial) शुरू हो जाती है। इसके बाद अभियोजन पक्ष (CBI) अपने गवाहों को बुलाता है।

बचने का रास्ता बंद: लालू यादव चाहते थे कि चार्ज फ्रेमिंग पर रोक लग जाए, ताकि मामला लंबा खिंच सके। अब रोक न लगने का मतलब है कि उन्हें अदालत में हर तारीख पर पेश होना पड़ सकता है और गवाहों का सामना करना पड़ सकता है।

राजनीतिक प्रभाव: 2026 के राजनीतिक परिदृश्य में, यदि लालू यादव पर आरोप तय होते हैं, तो यह विपक्षी गठबंधन के लिए एक नैतिक चुनौती बन सकता है।

सीबीआई और ईडी की संयुक्त जांच

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए न केवल सीबीआई, बल्कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू की थी। जांच एजेंसियों का दावा है कि यह केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित आर्थिक अपराध था।

एजेंसियों द्वारा पेश किए गए मुख्य साक्ष्य:

हस्ताक्षर और दस्तावेज: सीबीआई ने कई ऐसे फाइल नोटिंग्स बरामद किए हैं जिन पर तत्कालीन रेल मंत्री के निर्देश स्पष्ट रूप से दर्ज हैं।

शेल कंपनियां: ईडी ने उन कंपनियों के नेटवर्क का खुलासा किया है जिनके जरिए पैसे और संपत्तियों का लेन-देन हुआ।

सरकारी गवाह: इस मामले में कुछ पूर्व रेल अधिकारियों के बयान भी महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रहे हैं जिन्होंने दबाव में काम करने की बात स्वीकार की है।

लालू प्रसाद यादव – जमानत पर , मुख्य साजिशकर्ता और पद का दुरुपयोग |

राबड़ी देवी – जमानत पर , वित्तीय लाभ प्राप्तकर्ता

तेजस्वी यादव – जमानत पर , बेनामी संपत्ति में हिस्सेदारी

विजय कोचर – आरोपी , रिश्वत देने और टेंडर हासिल करने का आरोप

लालू यादव की दलील और बचाव पक्ष का तर्क

लालू यादव के वकील सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और अन्य विशेषज्ञों ने कोर्ट में तर्क दिया कि यह पूरा मामला राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। उनका कहना है कि 15 साल पुराने मामले को केवल चुनाव और राजनीति को प्रभावित करने के लिए फिर से जीवित किया जा रहा है। बचाव पक्ष का यह भी कहना है कि होटलों का आवंटन रेलवे बोर्ड के नियमों के तहत हुआ था और इसमें लालू यादव की कोई व्यक्तिगत भूमिका नहीं थी।

हालांकि, हाई कोर्ट ने इन दलीलों को फिलहाल ‘ट्रायल का विषय’ (Subject of Trial) माना है, जिसका अर्थ है कि इन बातों पर फैसला मुकदमे की सुनवाई के दौरान होगा, न कि शुरुआती स्तर पर।

भविष्य की चुनौतियां और कानूनी रास्ते

अब लालू प्रसाद यादव के पास सीमित विकल्प बचे हैं। वह इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट भी निचली अदालत के ट्रायल में तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि कोई गंभीर संवैधानिक खामी न हो।

ट्रायल की गति: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अब तेजी से आरोप तय करने की दिशा में बढ़ेगी।

स्वास्थ्य का हवाला: लालू यादव की बढ़ती उम्र और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद की स्थिति को देखते हुए, उनका पक्ष स्वास्थ्य के आधार पर रियायत की मांग कर सकता है।

गवाहों की जिरह: आने वाले महीनों में इस केस में कई महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही शुरू हो सकती है, जो बिहार की राजनीति में भी सुर्खियां बटोरेगी।

दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कानूनी लड़ाई में एक बड़ा पड़ाव है। लालू प्रसाद यादव जैसे कद्दावर नेता के लिए यह एक स्पष्ट संकेत है कि कानूनी प्रक्रिया अपनी गति से चलेगी। चार्ज फ्रेमिंग पर रोक लगाने से इनकार करना यह दर्शाता है कि अदालतें अब आर्थिक अपराधों और भ्रष्टाचार के मामलों में ‘स्थगन की राजनीति’ को स्वीकार करने के मूड में नहीं हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सीबीआई के जवाब के बाद हाई कोर्ट का रुख क्या होता है।

क्या आपको लगता है कि दशकों पुराने भ्रष्टाचार के मामलों में अब तेजी से सुनवाई होनी चाहिए, या यह नेताओं को परेशान करने का एक जरिया मात्र है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।

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