बिहार में खेती-किसानी को डिजिटल युग से जोड़ने और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए नीतीश सरकार ने ‘एग्री स्टैक’ (AgriStack) परियोजना के तहत फार्मर आईडी (Farmer ID) बनाना अनिवार्य कर दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंजीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 10 जनवरी 2026 कर दिया है। अगर आप एक किसान हैं और आपने अब तक अपनी डिजिटल आईडी नहीं बनवाई है, तो आज आपके पास अंतिम अवसर है।
बिहार फार्मर आईडी पंजीकरण: 10 जनवरी तक बढ़ा समय
बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सह उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य के सभी 38 जिलों में फार्मर आईडी बनाने का अभियान मिशन मोड में चल रहा है। पहले इसकी समय सीमा कम थी, लेकिन सर्वर की समस्याओं और किसानों की भारी संख्या को देखते हुए इसे 10 जनवरी तक के लिए विस्तारित किया गया है।

राज्य के सभी पंचायत भवनों में आज विशेष शिविर (Camps) लगाए जा रहे हैं, जहाँ किसान जाकर अपना निबंधन करा सकते हैं। सरकार का लक्ष्य राज्य के लगभग 2 करोड़ किसानों को इस डिजिटल डेटाबेस से जोड़ना है, ताकि बिचौलियों की भूमिका खत्म हो सके।
Farmer ID क्यों है अनिवार्य? जानें इसके मुख्य लाभ
फार्मर आईडी केवल एक पहचान पत्र नहीं है, बल्कि यह किसानों के लिए सरकारी लाभ का प्रवेश द्वार है। इसके बिना भविष्य में कई योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो सकता है।
1. PM किसान सम्मान निधि की अगली किस्त
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना के तहत मिलने वाली ₹6,000 की वार्षिक सहायता राशि अब केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनके पास वैध फार्मर आईडी होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आगामी 22वीं किस्त के लिए डिजिटल आईडी और ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य है।
2. कृषि सब्सिडी और सरकारी योजनाएं
खाद, बीज, कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी और डीजल अनुदान जैसी योजनाओं का लाभ अब इसी आईडी के माध्यम से मिलेगा। फार्मर आईडी होने से डेटा सीधे विभाग के पास रहेगा, जिससे वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी।
3. जमाबंदी और भू-अभिलेखों का शुद्धिकरण
पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान राजस्व कर्मी किसान की भूमि के रिकॉर्ड (Jamabandi) का मिलान करेंगे। इससे जमीन के रिकॉर्ड में मौजूद गड़बड़ियों को सुधारा जा सकेगा और स्वामित्व विवाद कम होंगे।
पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
यदि आप आज पंचायत भवन में लगने वाले शिविर में जा रहे हैं, तो अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज जरूर ले जाएं:
• आधार कार्ड: पहचान और ई-केवाईसी के लिए।
• मोबाइल नंबर: जो आधार से लिंक हो (OTP वेरिफिकेशन के लिए)।
• जमीन की रसीद (लगान रसीद): जमीन के विवरण और जमाबंदी के सत्यापन के लिए।
• बैंक पासबुक: DBT के माध्यम से पैसा प्राप्त करने के लिए।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया: कैसे बनवाएं अपनी आईडी?
बिहार सरकार ने इस प्रक्रिया को काफी सरल बनाया है। किसान दो तरीकों से पंजीकरण करा सकते हैं:
• पंचायत शिविर (Offline): अपने नजदीकी पंचायत भवन में जाएं। वहां तैनात कृषि समन्वयक (Agriculture Coordinator) या राजस्व कर्मचारी आपके दस्तावेजों की जांच करेंगे और आपका डिजिटल पंजीकरण पूरा करेंगे।
• ऑनलाइन पोर्टल (Online): किसान Bihar AgriStack की आधिकारिक वेबसाइट bhfr.agristack.gov.in पर जाकर भी स्वयं या किसी साइबर कैफे (CSC Center) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

अब तक के आंकड़े और दूसरे चरण की जानकारी
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, बिहार में अब तक लगभग 5.85 लाख से अधिक किसानों की डिजिटल आईडी सफलतापूर्वक बनाई जा चुकी है। अकेले गया जिले में 15,000 से अधिक नए किसानों ने इस साल निबंधन कराया है।
महत्वपूर्ण सूचना: जो किसान आज (10 जनवरी) किसी कारणवश पंजीकरण नहीं करा पाएंगे, उनके लिए सरकार द्वितीय चरण का आयोजन करेगी। दूसरा चरण 18 जनवरी से 21 जनवरी 2026 तक चलेगा। हालांकि, सरकारी लाभों में देरी से बचने के लिए विशेषज्ञों की सलाह है कि प्रथम चरण में ही इसे पूरा कर लें।
क्या आपने अपनी फार्मर आईडी बनवा ली है? यदि आपको पंजीकरण में किसी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो हमें कमेंट में बताएं ताकि हम आपकी मदद कर सकें।

