पश्चिम बंगाल चुनाव 2026: पहले चरण के मतदान से पहले 16 जिलों में शराब की दुकानें बंद, निर्वाचन आयोग का कड़ा फैसला

पश्चिम बंगाल चुनाव 2026

पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव ‘विधानसभा चुनाव 2026’ का शंखनाद हो चुका है। पहले चरण के मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग के निर्देशानुसार, राज्य के उन 16 जिलों में शराब की दुकानें पूरी तरह बंद कर दी गई हैं, जहाँ 23 अप्रैल को पहले चरण के तहत वोट डाले जाने हैं।

ड्राई डे (Dry Day) का समय और नियम

निर्वाचन आयोग के नियमानुसार, मतदान खत्म होने के समय से 48 घंटे पहले ही ड्राई डे लागू कर दिया जाता है। इस आदेश के तहत 21 अप्रैल की शाम से लेकर 23 अप्रैल की शाम 6 बजे तक (मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक) शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह नियम केवल सरकारी देशी-विदेशी शराब की दुकानों पर ही नहीं, बल्कि होटलों, रेस्टोरेंट्स, क्लबों और बार पर भी समान रूप से लागू होगा।

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कौन से जिले होंगे प्रभावित?

पहले चरण में कुल 152 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इसमें उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के प्रमुख जिले शामिल हैं, जैसे:

• कूचबिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी

• दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर

• मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम

• पश्चिम बर्धमान, बांकुरा, पुरुलिया

• पश्चिम और पूर्व मेदिनीपुर तथा झाड़ग्राम।

इन इलाकों में पुलिस और आबकारी विभाग (Excise Department) की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं ताकि अवैध शराब के भंडारण या वितरण को रोका जा सके।

निर्वाचन आयोग की सख्ती: फ्लाइंग स्क्वाड तैनात

चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब के दुरुपयोग की शिकायतों को देखते हुए आयोग ने विशेष ‘फ्लाइंग स्क्वाड’ का गठन किया है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, बंगाल के चुनावी क्षेत्रों से करोड़ों की नकदी और भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की जा चुकी है। आयोग ने साफ किया है कि यदि कोई दुकान चोरी-छिपे शराब बेचते पकड़ी गई, तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

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दूसरे चरण और परिणाम के दिन की स्थिति

बंगाल चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है, जिसके लिए उन संबंधित 7 जिलों (कोलकाता सहित) में 27 अप्रैल से शराब बंदी रहेगी। वहीं, 4 मई को चुनाव परिणामों (Counting Day) के दिन पूरे राज्य में ड्राई डे रहेगा।प्रशासन का कहना है कि इन पाबंदियों का मुख्य उद्देश्य कानून-व्यवस्था को बनाए रखना और मतदाताओं को बिना किसी बाहरी दबाव या प्रलोभन के वोट देने के लिए प्रेरित करना है।

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