बिहार में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में नीतीश सरकार ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब राज्य के नागरिकों को अपने परिजनों की मृत्यु के बाद ‘डेथ सर्टिफिकेट’ (Death Certificate) के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे और न ही 21 दिनों का लंबा इंतज़ार करना होगा। पंचायती राज विभाग ने एक नया ढांचा तैयार किया है, जिसके तहत अब आवेदन के मात्र 24 घंटे के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
पुराने नियमों में बदलाव: 21 दिन की बाध्यता समाप्त
अब तक की व्यवस्था के अनुसार, मृत्यु की सूचना देने और प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया काफी जटिल थी। नियमानुसार 21 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और सुस्त सरकारी मशीनरी के कारण लोगों को हफ्तों तक इंतज़ार करना पड़ता था। इस देरी की वजह से मृतक के आश्रितों को बैंक क्लेम, जमीन का नामांतरण (Mutation), और बीमा राशि प्राप्त करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बिहार सरकार की नई नियमावली “बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2025” ने अब इन सभी बाधाओं को दूर कर दिया है।

पंचायत स्तर पर ही होगा समाधान: वार्ड सदस्य और सचिव की भूमिका
नई व्यवस्था के तहत, सरकार ने पंचायतों को सीधे तौर पर सशक्त बनाया है। अब मृत्यु की सूचना मिलते ही संबंधित पंचायत सचिव और वार्ड सदस्य की सक्रियता से डेटा को तुरंत डिजिटल पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। सरकार एक विशेष मोबाइल ऐप भी लॉन्च करने जा रही है, जिससे मौके पर ही सत्यापन (Verification) कर डिजिटल सर्टिफिकेट जेनरेट किया जा सकेगा। यह सर्टिफिकेट सीधे आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा, जिसे कहीं भी कानूनी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा।
जमीन विवाद और भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम
बिहार में भूमि विवादों का एक मुख्य कारण मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने में होने वाली देरी भी रहा है। समय पर प्रमाण पत्र न मिलने से वंशावली और जमीन के बंटवारे जैसे मामले सालों तक लटके रहते थे। अब 24 घंटे के भीतर प्रमाण पत्र मिलने से ‘दाखिल-खारिज’ की प्रक्रिया तेज होगी। साथ ही, पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने से बिचौलियों और भ्रष्टाचार का खात्मा होगा। पंचायती राज मंत्री के अनुसार, यह व्यवस्था पारदर्शिता लाने और आम आदमी के समय की बचत करने के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

डिजिटल डेटाबेस और भविष्य की योजनाएं
यह नई व्यवस्था न केवल तात्कालिक राहत देगी, बल्कि बिहार के सेंट्रल डेटाबेस को भी मज़बूत करेगी। हर मृत्यु का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगा, जिससे भविष्य में पुराने रिकॉर्ड खोजने में आसानी होगी। श्मशान घाट और कब्रिस्तानों के पास स्थित वार्ड सदस्यों को इस प्रक्रिया की पहली कड़ी बनाया गया है, ताकि सूचना तंत्र में कोई कमी न रहे।
बिहार सरकार का यह फैसला ‘ई-गवर्नेंस’ की दिशा में एक बड़ी जीत है। इससे न केवल आम जनता की परेशानी कम होगी, बल्कि सरकारी सेवाओं में तत्परता और जवाबदेही भी बढ़ेगी। अगर आप भी बिहार के निवासी हैं, तो अब आपको ब्लॉक या नगर निगम की दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है—आपकी पंचायत अब आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तैयार है।
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